बुलंदशहर: स्याना क्षेत्र के चिंगरावठी में 3 दिसंबर 2018 को हुई हिंसा मामले में आज सभी 38 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। अपर सत्र न्यायालय-12 की अदालत में मामले में दोषी ठहराए गए 38 लोगों की सजा का ऐलान होगा। इस हिंसा में स्याना कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक स्थानीय युवक सुमित कुमार की हत्या कर दी गई थी। दोषियों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक नेता, जिला पंचायत सदस्य, और निषाद पार्टी का एक पदाधिकारी भी शामिल हैं। शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की पत्नी रजनी सिंह भी सजा के ऐलान के दौरान कोर्ट में मौजूद रहेंगी।

गिरफ्तार योगेश राज, फाइल फोटो
तीन दिसंबर को हुआ क्या था?
यह घटना 3 दिसंबर 2018 को स्याना थाना क्षेत्र के महाव गांव में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद शुरू हुई थी। इस खबर से आक्रोशित भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया था। भीड़ ने चौकी को आग के हवाले कर दिया और सड़क जाम कर पथराव शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह पर भीड़ ने हमला किया, जिसमें उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हिंसा में एक स्थानीय युवक सुमित कुमार की भी गोली लगने से मौत हो गई थी।
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38 लोगों को ठहराया था दोषी
पुलिस ने 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक नाबालिग का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। लगभग सात साल तक चले मुकदमे के बाद, 29 जुलाई 2025 को अदालत ने 38 लोगों को दोषी ठहराया। विशेष सरकारी वकील यशपाल सिंह राघव के अनुसार, पांच आरोपियों—प्रशांत नट, राहुल, डेविड, लोकेंद्र सिंह, और जॉनी—को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और सुमित कुमार की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया है। बाकी 33 आरोपियों को दंगा, जानलेवा हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया गया है। दोषियों में बजरंग दल के तत्कालीन जिला संयोजक और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य योगेश राज, बीजेपी कार्यकर्ता शिखर अग्रवाल, और विश्व हिंदू परिषद के नेता उपेंद्र राघव जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।
सजा का एलान आज
अदालत ने सजा की घोषणा के लिए 1 अगस्त 2025 की तारीख तय की थी। आज दोपहर में होने वाले इस ऐलान में सभी 38 दोषियों की सजा का विवरण सामने आएगा। योगेश राज को हाल में ही कोर्ट से जमानत मिली थी। लेकिन कोर्ट की सजा की घोषणा करते ही योगेश राज समेत अन्य दोषी जेल में होंगे।
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