बुलंदशहर: अदालत ने एक महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी सोनू को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे (एफटीसी-3) शिवानंद की कोर्ट ने सुनाया।
अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा और मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह के अनुसार, यह घटना वर्ष 2022 में कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। आरोपी सोनू, पुत्र किशनलाल, ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर 23 जुलाई 2022 को कोतवाली देहात में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर 9 अगस्त 2022 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी सबूतों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को ध्यान से सुना। इसके बाद, एडीजे शिवानंद ने आरोपी सोनू को दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल की कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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