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ऑपरेशन कन्विक्शन: बुलंदशहर पुलिस की बड़ी सफलता, छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की सजा, 10 हजार का अर्थदंड

बुलंदशहर: पुलिस ने “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी कर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और अश्लील फोटो वायरल करने के आरोपी को सजा दिलाने में बड़ी सफलता हासिल की है। अभियुक्त जीतू उर्फ जितेंद्र, पुत्र कैलाश, निवासी साठा गांधीनगर, थाना कोतवाली नगर, को मंगलवार, 2 जुलाई 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह तृतीय (एडीजे पोक्सो-01, बुलंदशहर) ने दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

ये मुकदमा कराया था दर्ज
वर्ष 2016 में अभियुक्त ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की। उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल कीं और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में 18 जुलाई 2016 को थाना कोतवाली नगर में मुकदमा संख्या 809/16, धारा 354ए/504/506 भादवि, 8 पोक्सो एक्ट और 67 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 4 सितंबर 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामला ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत इस मामले को मॉनीटरिंग सेल, बुलंदशहर ने चिह्नित किया और सशक्त पैरवी के जरिए अभियोजन की कार्यवाही पूरी कराई। सुनवाई के दौरान 5 गवाहों की गवाही हुई, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया।

इन्होंने की पैरवी

इस सफलता में अभियोजक भरत शर्मा, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल ओमकार सिंह और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल संदीप कुमार की भूमिका सराहनीय रही। बुलंदशहर पुलिस की इस उपलब्धि ने समाज में न्याय और सुरक्षा के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है।

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