बुलंदशहर: सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुए दानिश हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी मोहसिन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 73 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
घटना 6 अगस्त 2020 की है, जब सिकंदराबाद निवासी बुन्दु खां के पुत्र दानिश की मोहसिन ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस अपराध के बाद सिकंदराबाद थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन मोहसिन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान आरोपी के पास से हथियार भी बरामद हुआ, जिसके आधार पर शस्त्र अधिनियम के तहत अलग से मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मोहसिन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मात्र दो महीनों के भीतर, 6 अक्टूबर 2020 को पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी और 12 गवाहों की गवाही के आधार पर एडीजे अष्टम न्यायाधीश चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत ने मोहसिन को दोषी ठहराया।