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बुलंदशहर में दोषी को 10 साल की सजा… अश्लील फोटो- वीडियो वायरल करने से जुड़ा है मामला

बुलंदशहर: महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्ती बरतते हुए बुलंदशहर की फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी-03) ने एक गंभीर मामले में आरोपी को बड़ी सजा सुनाई है। न्यायाधीश शिवानंद ने अभियुक्त मोहित पुत्र हेमपाल (निवासी ग्राम बैरल, थाना जहांगीराबाद) को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 7,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामला थाना खानपुर क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2023 में आरोपी मोहित ने पीड़ित के साथ गाली-गलौच की और उसकी पत्नी के अश्लील फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी दी और वायरल करने की घटना को अंजाम दिया। इस जघन्य कृत्य से पीड़ित पक्ष को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। पीड़ित की शिकायत पर 16 जनवरी 2023 को थाना खानपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था।पुलिस ने तेजी से जांच पूरी कर 31 जनवरी 2023 को ही न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की और कुल 6 गवाहों को अदालत में पेश किया।

सभी साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायाधीश शिवानंद ने आरोपी को दोषी करार दिया।अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक ध्रुव कुमार ने प्रभावी ढंग से मामले की पैरवी की। पुलिस अधिकारियों ने इस फैसले को सराहनीय बताया और कहा कि ऐसे अपराधों में दोषियों को सख्त सजा मिलना कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाएगा तथा समाज में अपराध के प्रति भय पैदा करेगा।

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