Khabar Bulandshahr

11 तारीख तक कोर्ट में सुनवाई को नहीं पहुंचे दारोगा, कोर्ट ने 12 वीं तारीख में अभिरक्षा में लेकर दो घंटे खड़ा रखा

बुलंदशहर: धोखाधड़ी के एक मामले में उपनिरीक्षक का अड़ियल रवैया कोर्ट को रास नहीं आया। 11 तारीख पर न पहुंचने पर दारोगा जब 12 वीं तारीख पर कोर्ट पहुंचे तो सीजेएम ने कड़ा रुख अपनाया। उपनिरीक्षक की तनख्वाह से 50 रुपये काटने के निर्देश दिए। साथ ही 2 घंटे तक अभिरक्षा में लेकर कोर्ट रूम में ही 2 घंटे तक खड़े रहने के आदेश दिए।
नगर कोतवाली में वर्ष 2019 में दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा सरकार बनाम सविता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां विचाराधीन है। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन नगर कोतवाली में तैनात रहे उपनिरीक्षक अनुराग सिंह ने की थी। मामला गवाही में आने पर विवेचक उपनिरीक्षक अनुराग सिंह को न्यायालय के समक्ष गवाही के लिए आना था। मई माह में इस मामले में 11 बार तारीख लगी, लेकिन विवेचक गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए।

कोर्ट ने माना न्यायिक अवमानना
आदेशों की मूल प्रतियां थाना कोतवाली नगर से वर्तमान में आगरा कमिश्नरेट के खंडोली में तैनात उपनिरीक्षक अनुराग सिंह को भेजी गई थी। अभियोजन अधिकारी ने फोन पर भी उन्हें जानकारी दी। न्यायालय ने इसपर सख्त नाराजगी जताते हुए इस कृत्य को घोर आपत्तिजनक और न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में माना था। न्यायालय ने आगरा के अधिकारियों को उपनिरीक्षक अनुराग सिंह के मई माह के वेतन से 50 रुपये काटकर राजकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिए थे।

माफीनामा जमा करने के बाद कोर्ट ने दी राहत
12वीं तारीख पर 24 जून को उपनिरीक्षक अनुराग सिंह न्यायालय में गवाही के लिए प्रस्तुत हुए। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर कहा कि विवेचक अनुराग सिंह एनबीडब्ल्यू व धारा 350 दंड प्रक्रिया संहिता के नोटिस भेजे जाने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इस पर न्यायालय ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। उपनिरीक्षक करीब दो घंटे तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे। बाद में न्यायालय ने साक्षी उपनिरीक्षक का साक्ष्य पूर्ण होने और माफीनामा देने पर उनके एनबीडब्ल्यू निरस्त किए।

ये खबर भी पढ़े:हरामखोर.. निक्कमे.. 10 बजे से तीन बजे तक वसूली में जाओ, एसडीओ ने लाइनमैन को सुनाई खरी खोटी, बिजली महकमे में बवाल

ये खबर भी पढ़े:साइबर ठगों के गिरोह के फरार 4 शातिर सदस्य गिरफ्तार, बंधन बैंक का कर्मचारी भी था शामिल

हमारी खबरों को साझा करें

अन्य खबरें यहां पढे़