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बुलंदशहर: युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 13 हजार रुपये का जुर्माना

बुलंदशहर: कोतवाली देहात क्षेत्र में सितंबर 2022 में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी आमिर को न्यायालय ने सजा सुनाई है। एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला 1 सितंबर 2022 का है। कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव की युवती ने थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि 31 अगस्त 2022 की रात वह अपने भाई के साथ घर पर थी। उनके माता-पिता रिश्तेदारी में गए थे। देर रात करीब 11:30 बजे आमिर नाम का युवक उनके घर में घुस आया। उसने तमंचे के बल पर पीड़िता को डराया-धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने शिकायत करने पर हत्या की धमकी देकर फरार हो गया।शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आमिर को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों की जांच के बाद एडीजे शिवानंद की अदालत ने आमिर को दुष्कर्म का दोषी ठहराया और उसे 10 साल की जेल व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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