Khabar Bulandshahr

बुलंदशहर में नशीली गोलियां बेचने वाले ‘चूहा’ को 12 साल की सजा, 1.20 लाख का जुर्माना.. खबर पढ़कर जानिए ये चूहा कौन?

बुलंदशहर: कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कौराली निवासी सुल्तान उर्फ चूहा को नशीली गोलियां बेचने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने 12 वर्ष के कारावास और 1.20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविन्द कुमार शर्मा और संघमिश्रा ने बताया कि 31 अक्टूबर 2019 को उप निरीक्षक आनंद वीर मलिक ने कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति इकबाल के खेत में प्रतिबंधित नशीली गोलियां बेच रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुल्तान उर्फ चूहा पुत्र अमीन खा को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से करीब 2000 अल्प्राजोलम गोलियां बरामद कीं। पूछताछ में सुल्तान ने अपराध कबूल किया था।पुलिस ने उसे जेल भेजकर 21 जनवरी 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता की अदालत में सुनवाई के बाद सुल्तान को दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा और 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया

ये खबर भी पढ़े:41 साल से फरार सजायाफ्ता कैदी सरदार खान गिरफ्तार, हत्या के मामले में मिली थी उम्रकैद

ये खबर भी पढ़े:समसपुर में राजस्व-पुलिस टीम की कार्रवाई: स्कूल की जमीन और खाद गड्ढा कब्जा मुक्त कराई

हमारी खबरों को साझा करें

अन्य खबरें यहां पढे़