बुलंदशहर: नरौरा थाना क्षेत्र में 2023 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में विशेष पोक्सो कोर्ट ने आरोपी ललित उर्फ नेपाली को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा की अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस फैसले से पीड़िता और परिवार को न्याय मिला है।
क्या हुआ था?
घटना 2023 में नरौरा थाना क्षेत्र में हुई थी, जब आरोपी ललित उर्फ नेपाली ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद मामला विशेष पोक्सो कोर्ट में पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाही पेश की।
कोर्ट में सुनवाई और फैसला
एडीजे स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान छह गवाहों की गवाही ली गई। इन गवाहियों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा ने आरोपी को दोषी ठहराया। गुरुवार, 28 अगस्त 2025 को अदालत ने ललित उर्फ नेपाली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया गया।
अभियोजन और पुलिस की सतर्कता
अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील शर्मा, वरुण कौशिक और चन्द्रभान सिंह ने प्रभावी पैरवी की, जिससे मामले में मजबूत दलीलें पेश हुईं। मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल अवनेन्द्र कुमार और कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल संजीव कुमार की मेहनत सराहनीय रही।