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ऑपरेशन कन्विक्शन: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 12,000 रुपये का जुर्माना

बुलंदशहर: पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर एक हत्यारे को सजा दिलाने में बड़ी सफलता हासिल की है। अभियुक्त रहीश आजम, निवासी ग्राम मौहम्मद बेरीवाली, कस्बा बुगरासी, थाना नरसेना, को वर्ष 2020 में बब्लू के भाई की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास और 12,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

घटना 2020 की है, जब रहीश आजम ने चाकू से वार कर हत्या की थी। इस मामले में थाना नरसेना में 5 जुलाई 2020 को मुकदमा संख्या 162/20, धारा 302 भादवि और बरामदगी के संबंध में 15 जुलाई 2020 को मुकदमा संख्या 164/20, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 18 और 25 अगस्त 2020 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।”ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर ने सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही पूरी कराई। नतीजतन, 27 जून 2025 को न्यायाधीश गोपाल सिंह (एडीजे-12, बुलंदशहर) ने अभियुक्त रहीश आजम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 12,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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