बुलंदशहर: अनूपशहर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में एक महिला के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी अमर सिंह को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 21,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह बुलंदशहर पुलिस और मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी का नतीजा है।
मामला वर्ष 2022 का है। आरोप है कि आरोपी अमर सिंह ने अनूपशहर क्षेत्र की एक महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर थाना अनूपशहर में मुकदमा संख्या 206/2022, धारा 376/506 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मॉनीटरिंग सेल बुलंदशहर ने सशक्त पैरवी के साथ अभियोजन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। सुनवाई के दौरान पांच गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष न्यायाधीश विनीत चौधरी (एडीजे, अनूपशहर) ने आरोपी अमर सिंह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 21,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेंद्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल लोमस कुमार और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल राहुल कुमार की पैरवी की सराहना की गई है।