इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के बेटे अनस को दी जमानत, हत्या के प्रयास के मामले में था जेल में बंद

बुलंदशहर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में जेल में बंद बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के बेटे अनस को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया। अनस पर रालोद नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर हमले का आरोप है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
क्या था मामला?
मामला बुलंदशहर के भाईपुुर गांव का है, जहां हाजी यूनुस ने आरोप लगाया था कि अनस ने अपने पिता हाजी अलीम की हत्या करवाई थी, जिसके खिलाफ यूनुस ने मुकदमा दर्ज कराया था। यूनुस का दावा है कि इसी रंजिश के चलते अनस ने जेल में रहते हुए साजिश रचकर उनके काफिले पर स्वचालित हथियारों से जानलेवा हमला करवाया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हुए थे। इस मामले में कोतवाली देहात पुलिस ने अनस के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
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चौथी जमानत अर्जी डाली
अनस लंबे समय से जेल में बंद था और उसने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यह उनकी चौथी जमानत अर्जी थी। अनस के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि सह-अभियुक्तों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और शिकायतकर्ता द्वारा उनकी जमानत को चुनौती देने की कोशिश नाकाम रही। दूसरी ओर, राज्य सरकार के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। हालांकि, हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनस को सशर्त जमानत मंजूर कर ली।
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