बुलंदशहर। जिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग के सिटी अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) सुशील कुमार पांडेय के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। फोरम द्वारा बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद एक्सईएन कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसे कोर्ट ने अवमानना मानते हुए यह कड़ा कदम उठाया। इस कार्रवाई से बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है, और चीफ इंजीनियर ने एक्सईएन को तत्काल कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
मामला वर्ष 2004 का है, जब एक उपभोक्ता ने बुलंदशहर नगर के एक्सईएन के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की थी। हाल के महीनों में इस केस की दो सुनवाइयों में एक्सईएन की अनुपस्थिति पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद एक्सईएन सुशील कुमार पांडेय ने सफाई दी कि यह मामला उनके कार्यकाल से पहले का है और उन्हें कोर्ट का समन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके चलते वह पेश नहीं हो सके।
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