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ऑपरेशन कन्विक्शन: दो मामलों में दिलाई सजा.. पहला: हत्या के प्रयास के आरोपी को 4 साल की सजा, 6,000 रुपये का जुर्माना, दूसरा: धोखाधड़ी के आरोपी को 3 साल की सजा, 5,000 रुपये का जुर्माना

अदालत का पहला निर्णय :-

बुलंदशहर: पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त ओमवीर पुत्र रामदास, निवासी ग्राम खदाना, थाना अहार, को वर्ष 2020 में गाली-गलौज और वादी धर्मेंद्र की पत्नी को गोली मारकर जान से मारने की कोशिश के मामले में 4 वर्ष के कारावास और 6,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

घटना 2020 की है, जब ओमवीर ने वादी धर्मेंद्र और उनकी पत्नी के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। इस मामले में 5 जून 2020 को थाना अहार में मुकदमा संख्या 61/20, धारा 307 और 504 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 7 दिसंबर 2021 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।”ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर ने मजबूत पैरवी के साथ अभियोजन की कार्यवाही पूरी की इसका नतीजा यह निकला कि 27 जून 2025 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (एडीजे, अनूपशहर) ने ओमवीर को दोषी ठहराते हुए 4 साल की जेल और 6,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अदालत का दूसरा निर्णय :-

बुलंदशहर: पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस ने धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में प्रभावी पैरवी कर आरोपी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त ओमपाल, पुत्र रामस्वरूप, निवासी ग्राम मेठोली, थाना गुन्नौर, जनपद बदायूं, को वर्ष 1999 में नाजायज रूपये की मांग कर धोखाधड़ी करने के मामले में 3 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

वर्ष 1999 ओमपाल में थाना नरौरा क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की गई थी। मामले में 17 मार्च 1999 को थाना नरौरा में मुकदमा संख्या 24/99, धारा 420 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 25 मई 1999 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।”ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर ने मजबूत पैरवी के साथ अभियोजन की कार्यवाही पूरी कराई, जिसमें तीन गवाहों की गवाही हुई। इसके परिणामस्वरूप, 27 जून 2025 को न्यायाधीश मयंक सिंह (सीजे/जेडी जेएम, अनूपशहर) ने ओमपाल को दोषी ठहराते हुए 3 साल की जेल और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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