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मिला इंसाफ: बुलंदशहर के किसान संजय कुमार हत्या के आरोपों से बरी, 11 साल बाद जेल से रिहा

बुलंदशहर: तीन दशकों से भी ज्यादा समय तक हत्या के आरोपों का बोझ ढोने वाले बुलंदशहर के 60 वर्षीय किसान संजय कुमार को आखिरकार इंसाफ मिल गया। बुधवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) मोहम्मद नसीम की अदालत ने सबूतों के अभाव में संजय को 1993 के हत्या के मामले से बरी कर दिया। 11 साल जेल में बिताने के बाद संजय अब आजाद हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला 1993 का है, जब जहांगीराबाद के सांखनी गांव में शकील अहमद को संजय के खेत से गन्ना चुराने के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला गया था। चूंकि घटना संजय के खेत में हुई थी, इसलिए उन पर और चार अन्य लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। 2007 में संजय के पिता और चाचा सहित चार लोगों को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन संजय का मुकदमा अलग से चलता रहा। 2014 में उनकी गिरफ्तारी हुई और तब से वह जेल में थे।

आर्थिक तंगी के कारण संजय वकील का खर्च नहीं उठा पाए, जिसके चलते वह वर्षों तक कानूनी मदद से वंचित रहे। 2024 में उनका मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के तहत लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (एलएडीसीएस) को सौंपा गया। डीएलएसए के अध्यक्ष एडीजे शहज़ाद अली ने बताया कि संजय के लिए एक मुख्य वकील और सहायक पैनल नियुक्त किया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान यह साबित हुआ कि अपराध के समय संजय गांव में मौजूद नहीं थे। सबूतों और ठोस तथ्यों की कमी के आधार पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट में एडीजे शहज़ाद अली ने बताया कि डीएलएसए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। इसके लिए एक चार सदस्यीय वकील पैनल नियुक्त किया जाता है, जिसमें मुख्य वकील, उप-प्रमुख और दो सहायक शामिल होते हैं। कुछ मामलों में न्यायमित्र भी नियुक्त किए जाते हैं। इस मामले में संजय की बेगुनाही साबित करने में यह प्रणाली कारगर रही।

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