बुलंदशहर: दीपावली के त्योहार को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग को मंजूरी दी है, लेकिन बुलंदशहर में अभी तक किसी भी व्यापारी को इन पटाखों को बेचने का लाइसेंस नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिले के 40 व्यापारियों ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक एक भी आवेदन को मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा है कि 19 और 20 अक्टूबर को नुमाइश मैदान में ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी, जो शर्तों को पूरा करेगा। उसे ही बिक्री के लिए अनुमति मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सामान्य पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी है। कोर्ट के निर्देशानुसार, एनसीआर में 18 से 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा सकती है। हालांकि, इन पटाखों को बेचने के लिए व्यापारियों के पास वैध लाइसेंस और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
लाइसेंस की कमी से व्यापारियों में निराशा
सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिले में 40 व्यापारियों ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन जमा किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक किसी भी व्यापारी को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। लाइसेंस न मिलने से व्यापारियों में निराशा है।
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