बुलंदशहर: खुर्जा नगर में 2023 में हुए हत्याकांड में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला जज (एडीजे-एफटीसी-01) हरिकेश कुमार ने आरोपी नवाब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया और मजबूत पैरवी का परिणाम है, जो पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ।
मामला वर्ष 2023 का है। आरोप लगा कि नवाब ने हनीफ के भाई समीर की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस जघन्य अपराध के बाद 11 दिसंबर 2023 को थाना खुर्जा नगर में धारा 302 (हत्या), 504 (अपमान), 506 (धमकी) और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 23 दिसंबर 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
बुलंदशहर की मॉनीटरिंग सेल ने इस मामले में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की। सुनवाई के दौरान 10 गवाहों की गवाही दर्ज की गई, जिनके बयानों और ठोस सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने नवाब को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से मनुराज सिंह और चंद्रभान सिंह ने मजबूती से पैरवी की, जबकि मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल जितेंद्र, और कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल पंकज कुमार ने मामले को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।
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