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बुलंदशहर जरारा हत्याकांड में न्याय: सुमित कुमार को उम्रकैद, 60,000 रुपये का जुर्माना

बुलंदशहर: ग्राम जरारा में 2018 के हत्याकांड में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी सुमित कुमार को एक महिला की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह घटना 2018 की है, जब सुमित कुमार ने मोहन सिंह की पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया था। इस जघन्य अपराध के बाद थाना अरनिया में धारा 302 (हत्या) और 452 (घर में घुसकर अपराध) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मार्च 2019 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान 11 गवाहों की गवाही और ठोस सबूतों के आधार पर न्यायाधीश मनोज कुमार शासन ने सुमित को दोषी ठहराया। मॉनीटरिंग सेल बुलंदशहर की प्रभावी पैरवी इस मामले में निर्णायक साबित हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से भूपेंद्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल अनुराग पांडेय, कोर्ट मोहर्रिर शिवी यादव और कांस्टेबल मोनेंद्र सिंह ने अहम भूमिका निभाई।

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