लखनऊ/बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए एनसीआर और आसपास के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
प्रदेश पुलिस के अनुसार, यह कदम पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। उल्लंघन करने वालों को 5 साल तक की जेल, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड भुगतने पड़ सकते हैं।पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि कहीं पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री या उपयोग हो रहा हो, तो इसकी शिकायत यूपी 112 हेल्पलाइन पर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर भी ऐसी गतिविधियों की सूचना दी जा सकती है।
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