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बुलंदशहर स्याना हिंसा: जिला पंचायत सदस्य योगेश राज को हाईकोर्ट से जमानत, 2018 के मामले में मिली राहत

बुलंदशहर: बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में जिला पंचायत सदस्य योगेश राज को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। योगेश राज को 50 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों की गारंटी पर रिहा किया जाएगा। योगेश राज तत्कालीन बजरंग दल के जिला संयोजक और वार्ड पांच से जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्हें इस मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी।

मामला 3 दिसंबर 2018 का है, जब स्याना कोतवाली क्षेत्र के चिंगरावठी गांव में हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसक घटना में तत्कालीन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई थी। उन्मादी भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी में आगजनी की और कई निजी व सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी थी। मामले की सुनवाई के बाद एक अगस्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 38 दोषियों को सजा सुनाई थी। इनमें से 33 लोगों को सात साल की कैद की सजा दी गई, जबकि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के आरोप में प्रशांत नट, राहुल, जोनी, डेविड और लोकेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। योगेश राज को भी हिंसा से जुड़े आरोपों में सात साल की सजा मिली थी। योगेश राज को अब राहत मिली है।

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