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ऑपरेशन कन्विक्शन: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना

बुलन्दशहर: पुलिस ने “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी कर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी प्रशान्त उर्फ चनुआ को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवाने में बड़ी सफलता हासिल की है।
घटना वर्ष 2023 की है। अभियुक्त प्रशान्त उर्फ चनुआ, निवासी ग्राम धौरऊ, थाना छतारी, ने छतारी क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में 11 अप्रैल 2023 को थाना छतारी पर मुकदमा संख्या 140/2023, धारा 452/376एबी भादवि और 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 20 अप्रैल 2023 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर इस मामले को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिह्नित किया गया। बुलन्दशहर पुलिस की मॉनीटरिंग सेल ने माननीय न्यायालय में सशक्त पैरवी की, जिसमें सात गवाहों की गवाही हुई। 25 जून 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह (एडीजे/पॉक्सो-01, बुलन्दशहर) ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की पैरवी में अभियोजक भरत शर्मा, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल दीपक टेकवानी और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल अरविंद चौधरी का योगदान सराहनीय रहा।

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