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बुलंदशहर में BNS के तहत ऐतिहासिक फैसला: हत्यारे को 12 दिन में आजीवन कारावास

बुलंदशहर: खुर्जा क्षेत्र के एक मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत पहला बड़ा फैसला सामने आया है। हत्या के दोषी राहुल को एडीजे तृतीय वरुण मोहित निगम की अदालत ने मात्र 12 कार्य दिवसों में त्वरित सुनवाई के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह निर्णय नए कानून के तहत न्यायिक प्रक्रिया की गति और प्रभावशीलता को दर्शाता है।

एडीजीसी की बाइट सुनिए, वीडियो

क्या था मामला?
15 मार्च 2025 की रात को खुर्जा के नगला रोमी निवासी आकाश की हत्या उसके दोस्त राहुल ने की थी। एडीजीसी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि राहुल और आकाश दोनों दिल्ली में हेलमेट बेचने का काम करते थे, लेकिन आपसी विवाद के चलते आकाश ने काम छोड़कर खुर्जा लौटने का फैसला किया। राहुल ने फोन पर पुरानी बातों को भुलाकर पार्टी करने का न्योता दिया। आकाश शाहपुर अड्डे पर पहुंचा। वहां से अमित और उनका दोस्त सूरज अपनी बाइक से घर लौट गए, जबकि राहुल आकाश की बाइक लेकर गया। अगली सुबह आकाश के परिजनों को उसकी हत्या की खबर मिली। पुलिस जांच में राहुल को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद हुआ। एडीजीसी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि डीजीसी राहुल उपाध्याय के मार्गदर्शन में केस को मजबूती से लड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह सजा सुनाई।

हत्या के दोषी को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस, वीडियो

BNS का पहला बड़ा कदम

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के लागू होने के बाद यह बुलंदशहर का पहला बड़ा मामल माना जा रहा है, जिसमें गंभीर अपराध के लिए छह महीने से भी कम समय में फैसला सुनाया गया।

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