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पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र भैया पर रंगदारी और धोखाधड़ी का आरोप, CJM कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

गुलावठी: क्षेत्र में पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र भैया और उनके साथियों पर रंगदारी मांगने और जमीन सौदे में धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। कॉलोनाइजर यशपाल सिंह ने CJM कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में महेंद्र भैया, उनके पुत्र दीपक, पुनीत सोंगर और दीपक शर्मा पर जमीन दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी और 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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जमीन सौदे में धोखाधड़ी का आरोप
यशपाल सिंह ने शिकायत में बताया कि महेंद्र भैया और उनके साथियों ने 9908 वर्ग गज जमीन का सौदा करवाया, लेकिन यह जमीन उनके स्वामित्व में थी ही नहीं। आरोपियों ने कथित तौर पर असली मालिकों की जगह किसी और को रकम दिलवा दी। जब यशपाल ने शेष जमीन का बैनामा मूल मालिकों से अपने नाम कराने की बात कही, तो आरोपी भड़क गए और बैनामा करने से साफ इनकार कर दिया। यशपाल के विरोध करने पर आरोपियों ने धमकी दी कि यह क्षेत्र उनका है और अगर काम करना है तो 10 लाख रुपये की रंगदारी देनी होगी। रकम न देने पर यशपाल और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई।

CJM कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज
यशपाल की शिकायत पर CJM कोर्ट ने संज्ञान लिया और गुलावठी पुलिस को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। गुलावठी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुनीता मलिक ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, रंगदारी और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। सब-इंस्पेक्टर राहुल कौशिक को जांच सौंपी गई है।

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