बुलन्दशहर: जिला पुलिस ने “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी कर हत्या के एक सनसनीखेज मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 6,000-6,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाने में सफलता हासिल की है।
वर्ष 2017 का था ये घटनाक्रम
वर्ष 2017 की है, जब अभियुक्त सचिन पुत्र भागवत, विशाल पुत्र सुधीर, और सम्मन उर्फ समशाद पुत्र अब्दुल रशीद अहमद, निवासीगण कृष्णानगर, थाना कोतवाली नगर, ने वादी सुनील कुमार के पुत्र मनीष की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस जघन्य अपराध के संबंध में 29 सितंबर 2017 को थाना कोतवाली नगर में मुकदमा संख्या 1309/17, धारा 323/302/506/34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 17 नवंबर 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शामिल किया
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत इस मामले को चिह्नित कर मॉनिटरिंग सेल, बुलन्दशहर ने माननीय न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी की।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा
3 जुलाई 2025 को माननीय न्यायाधीश कल्पना (एडीजे/पोक्सो-02, अनूपशहर) ने अभियुक्त सचिन, विशाल, और सम्मन उर्फ समशाद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 6,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक धर्मेंद्र राघव, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल ओमकार, और कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल दीपक शर्मा की भूमिका सराहनीय रही।
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